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WIDOW PENSION SCHEME विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

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WIDOW PENSION SCHEME विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

परिचय:

भारतीय समाज में विधवाओं के प्रति समाज की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने “उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत की है। यह योजना उत्तराखंड राज्य के विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से समाज के सबसे असहाय वर्ग को समर्थन मिलेगा और उन्हें समाज में सम्मानित महसूस करने में मदद मिलेगी।

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WIDOW PENSION SCHEME विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
उद्देश्य:

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारकर उन्हें जीवन के लिए मजबूत बनाने का प्रयास करती है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानित महसूस कराकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना भी है।

योजना की विशेषताएं:

1. आर्थिक सहायता: योजना के तहत, पात्र विधवाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके जरिए वे अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकेंगी और अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगी।

2. स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था: योजना के अंतर्गत, विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे समाज में समान अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

3. स्वावलंबन: योजना के माध्यम से, विधवा महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद को स्वयं संभाल सकें।

4. शैक्षिक प्रोत्साहन: योजना के अंतर्गत, विधवा महिलाओं को शिक्षा प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। इससे उनकी शैक्षिक स्तर में सुधार होगा और उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

1. इच्छुक विधवाओं को उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होग

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भारतीय समाज में विधवाओं के साथ उनका सहयोग और समर्थन विशेष महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए “उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत की है। यह योजना उत्तराखंड राज्य के विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिससे उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान, और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिल सके।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही, इस योजना का लक्ष्य विधवाओं को स्वावलंबन और समाज में समानता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना भी है। यह योजना विधवा महिलाओं की आत्म-सम्मान और समृद्धि को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।

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योजना की विशेषताएं:

1. नियमित आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत, पात्र विधवाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें अपने आर्थिक संबलता को स्थिर करने में मदद मिलेगी और उनकी जीवनशैली को सुधारा जा सकेगा।

2. शिक्षा का प्रोत्साहन: योजना विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इससे उनके बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

3. स्वास्थ्य सुरक्षा: योजना के अंतर्गत, विधवा महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उन्हें अधिक सकारात्मक जीवनशैली की दिशा में आगे बढ़ाएगा।

4. स्वावलंबन और रोजगार का अवसर: योजना के माध्यम से, विधवा महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें कौशल विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने लिवलीहुड के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकें।

Uttarakhand Widow Pension Scheme 

About- The State Government of Uttarakhand has introduced the Widow Pension Scheme for the welfare of widows. This scheme provides a monthly pension to the eligible widows of the State.

Benefits- The financial assistance of Rs. 1500/- per month.

How- To Apply- · Visit the official website from the following link.

(https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/95-widow-pension)

  • Applicants need to click on the application form link
  • Now applicants have to click and download the application form.
  • Provide all the required details according to the application form.
  • Attach the required documents.
  • Rural area applicants will submit their applications to Gram Panchayat and urban area applicants will submit their applications to the sub-collector of the concerned tehsil.

Beneficiary-

  • The age of the widow should be 18 years to 60 years.
  • The beneficiary should be of the BPL category or his monthly income should be up to Rs.4000.
  • Any son/grandson of the candidate is not more than 20 years of age and If there is a son/grandson above the age of 20 years, then he is living below the poverty line, then such a candidate will not be denied pension.
  • Only permanent residents of Uttarakhand can apply.

Documents Required– Aadhaar card, Husband’s Death Certificate, Below Poverty Line (BPL) ration card or Income Certificate by Tahsildar, Bank account details, Attested Passport size photos by Gram Pradhan /Jila panchayat Adhyaksh /sabhasadnagarpalika / gram vikasadhikari (panchayat), Voter Id card.


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