Supreme Court Grants Bail : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन मामले में दी जमानत
मीडिया खबरों के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन मामले में जमानत दी। न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और पी.के. मिश्रा की बेंच ने उमर को कहा कि वह मामले के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों।
बता दें कि जनवरी 25 को शीर्ष अदालत ने उसे मामले में गिरफ्तारी से बचाने की सुरक्षा दी थी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर 19 को मुख्तार अंसारी के बेटे के आगे एक अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया था, और कहा था कि उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज मामले की तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुनाह साबित हो गया है।
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मार्च 4, 2022 को माऊ जिले के कोटवाली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें उमर अंसारी, अब्बास अंसारी (मौ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार) और 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप थे।
आरोप था कि 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने एक सार्वजनिक सभा में मौ प्रशासन के साथ समाधान करने की आवाज बुलंद की थी। यह चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया था।
ज्ञातव्य हो कि कैदी गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा में हृदय दौरे की वजह से निधन हो गया था।