Wife Filed Complaint पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना: कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग : ukjosh

Wife Filed Complaint पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना: कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग


Wife Filed Complaint पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना: कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग

Wife filed complaint: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसमें उत्तराखंड में सहमति से तलाक लेने के बाद पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामलों में सख्त संदेश देता है और इस प्रकार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मामले का प्रारंभिक विवरण

यह मामला हरिद्वार निवासी एक पति द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ, जिसने 2003 में विवाह किया था और उसके दो बच्चे हैं। 2014 में उसने अपनी पत्नी से उत्तराखंड में सहमति से तलाक लिया था। तलाक के बाद, 2015 में उसकी पत्नी ने हरिद्वार की अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए धोखे से तलाक लेने का आरोप लगाया और इसे रद्द करने की मांग की।

परिवार न्यायालय का निर्णय

परिवार न्यायालय ने दो बार दिए गए ऐसे प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें तलाक और अर्जी खारिज होने को चुनौती दी थी। जब वहां से राहत नहीं मिली, तो उसने याचिका वापस ले ली थी।

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पंजाब महिला आयोग में शिकायत

मूल रूप से लुधियाना निवासी होने का फायदा उठाते हुए पत्नी ने पंजाब महिला आयोग में शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद अभियोग दर्ज नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि उनके अनुसार धोखाधड़ी उत्तराखंड में हुई थी और लुधियाना की अदालत को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं था।

लुधियाना की अदालत में शिकायत

इसके बाद पत्नी ने लुधियाना की एक अदालत में शिकायत दर्ज की और वहां से याची को समन हुआ। पति ने इस समन को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां उच्च न्यायालय ने मामले की गहन जांच के बाद अपना फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि धोखाधड़ी हुई है तो वह उत्तराखंड में हुई है और लुधियाना की अदालत को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने दुर्भावना से शिकायत दर्ज करवाई थी, न कि इंसाफ पाने के लिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों से सख्ती से निपटना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके।

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग

यह मामला कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। सहमति से तलाक के बाद, पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करना और विभिन्न अदालतों में बार-बार याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय की सख्त कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालयों का समय और संसाधन नष्ट न हों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान बना रहे।

महिला अधिकारों की रक्षा

यह मामला यह भी दर्शाता है कि महिला अधिकारों की रक्षा के नाम पर कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि महिला अधिकारों की रक्षा की जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे दूसरों को परेशान करने और कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। Wife Filed Complaint

उच्च न्यायालय का संदेश

उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक मिसाल कायम करेगा और कानूनी प्रणाली का सम्मान सुनिश्चित करेगा।

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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड में सहमति से तलाक लेने के बाद पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर लगाए गए जुर्माने का यह मामला कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय न केवल न्यायिक प्रणाली के सम्मान को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। कानूनी प्रक्रिया का सम्मान और उसका सही उपयोग न्यायिक प्रणाली की नींव है, और इसे बनाए रखने के लिए ऐसे निर्णय आवश्यक हैं।


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