देहरादून। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस से शिकायत करने का निर्णय लिया है। इस बार वे शिकायत के साथ शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे, जिससे जांच को लेकर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। इसके अलावा, हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी उनकी लीगल टीम द्वारा की जा रही है।
एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट से मिली राहत स्थायी नहीं है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को तकनीकी कारणों से खारिज किया था, क्योंकि शिकायत के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, अदालत ने माना है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है।
गौरतलब है कि इससे पहले विजिलेंस कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 156(3) के तहत दायर याचिका को 11 मार्च को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से विजिलेंस जांच के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई थी।
आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने की तैयारी
एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि वह अपनी नई शिकायत में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार की संपत्तियों का पूरा ब्योरा और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री ने अपनी संपत्ति 9 करोड़ रुपये घोषित की थी, जबकि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुसार यह राशि 35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी।
एडवोकेट विकेश नेगी ने यह भी कहा कि गणेश जोशी का कोई व्यवसाय या कृषि भूमि नहीं है, जिससे इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करना संभव नहीं है। ऐसे में विजिलेंस को दोबारा शिकायत देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।
जल्द होगी विजिलेंस में नई शिकायत दर्ज (कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी)
आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने कहा कि इस बार विजिलेंस से पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच की उम्मीद है। यदि विजिलेंस इस बार भी उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो वह अपनी लीगल टीम के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
(निवेदक: विकेश सिंह नेगी, एडवोकेट/आरटीआई एक्टिविस्ट, संपर्क – 97582 22922)